इलेक्ट्रिक इंजन व्हीकल को छोड़कर सभी गाड़ियों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) होना जरूरी है। इसके लिए आप गाड़ी की जांच करवा कर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन घर बैठे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप।
पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन और चैसिस नंबर दर्ज होगा।
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने अपने एक आदेश में कहा है कि वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) देना होगा।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक अधिसूचना में सभी साधारण बीमा कंपनियों को ऐसे वाहनों का तब तक बीमा करने से मना किया है जब तक उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं हो। वाहनों के बीमा का हर साल नवीनीकरण होता है।
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