हर वह भारतीय जिनका बैंकों/डाकघरों में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट है और जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में कई खाते हैं, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक बैंक/डाकघर खाते के जरिये ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
Insurance Cover: वर्ष 2015 में इन बीमा योजनाओं की शुरुआत के बाद से मार्च 2023 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल 15.99 करोड़ पंजीकरण हुए हैं जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 33.78 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
योजना को रिन्यू करने की तारीख 31 मई है, अगर इस दिन तक किसी वजह से आप अपने हिस्से का भुगतान नहीं करते तो आप फायदे खो देंगे
हरियाणा सरकार ने राज्य के 18 से 70 वर्ष के हर नागरिक को दुर्घटना बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय किया है। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
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