पिछले 12 साल के दौरान इक्विटी योजनाओं के तहत रिटर्न या प्रतिफल 12 प्रतिशत से अधिक रहा है
एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की योजनाओं से जुड़ने वाले नए अंशधारकों के आंकड़ों पर आधारित है।
पीएफआरडीए कानून के लंबित संसोधनों पर बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन्हें मंजूरी मिल जाएगी।
अटल पेंशन योजना का लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाना है।
सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान शामिल हो सकता है।
अटल पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई खाता खोल सकता है। मासिक पेंशन पाने के लिए उसे 60 साल की आयु तक योगदान देना होगा।
भारत का 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का कोई भी नागरिक जिसका बैंक या डाक घर में खाता है, वह इस योजना से जुड़ सकता है।
पीएफआरडीए के कुल अंशधारकों की संख्या बढ़कर 4.48 करोड़ हो गई है। प्रबंधन के तहत कुल एयूएम 6,37,089.79 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
ऑल सिटिजन मॉडल से तात्पर्य खुदरा ग्राहकों से है। पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले एनपीएस से इसलिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना जरूरी है।
तीन साल में खुदरा और कॉरपोरेट क्षेत्र के अंशधारकों की संख्या दोगुना से अधिक हुई। कॉरपोरेट और खुदरा खंड में कुल निवेश 97,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्राहकों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने की घोषणा की थी।
फिलहाल पेंशन फंड मैनेजे सिर्फ ऐसे शेयरों में निवेश कर सकते हैं जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपये अधिक है। विकल्पों को बढ़ाने के लिये अब टॉप 200 शेयरों में निवेश किया जा सकता है।
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष की राशि पांच लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है।
यदि आपको पास आपका आधार नंबर है तो आप अपने भविष्य को घर बैठ सुरक्षित बना सकते हैं।
एनपीएस अंशधारकों के ऑनलाइन या ऑफलाइन निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को कोष का 0.125 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा।
एनपीएस के तहत टियर-2 एकाउंट एक अनिवार्य एकाउंट नहीं है। एक कर्मचारी टियर-1 एकाउंट के साथ टियर-2 एकाउंट भी खोल सकता है। टियर-2 एकाउंट के साथ यह लाभ है कि इससे पैसा तुरंत निकाला जा सकता है।
पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस ग्राहकों की संख्या में वृद्धि काफी उल्लेखनीय रही है। सरकारी क्षेत्र के 70.40 लाख कर्मचारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के 24.24 लाख कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए हैं। 12 सितंबर को दोनो योजनाओं एनपीएस और एपीवाई का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 4.93 लाख करोड़ रुपये था।
पीएफआरडीए सरकार की दो पेंशन फंड स्कीमों एनपीएस और एपीवाई का प्रबंधन करता है।
पीएफआरडीए ने ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन आधार के जरिये एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है।
पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी।
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