मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष की राशि पांच लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है।
इस योजना की मदद से देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित आय देने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।
योजना में केंद्र सरकार सब्सक्राइबर के हिस्से के बराबर रकम देगी। यानि हर महीने के कुल अंशदान का आधा हिस्सा ही सब्सक्राइबर को उठाना होगा। सभी सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 एक निर्धारित अंशदान-निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है।
वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के बजट में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी है।
इस योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत मई 2015 में की थी।
केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद बहुत सारे परिवार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हकदार होता है।
सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, न्यूनतम एन्युटी राशि एक हजार रुपये प्रति माह, तीन हजार रुपये प्रति तिमाही, छह हजार रुपये प्रति छमाही या 12 हजार रुपये सालाना होगी।
वरिष्ठ नागरिक अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए कुछ आयकर राहत या मौजूदा कर प्रोत्साहनों में बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर सकते हैं।
जैसे ही किसी कर्मचारी का पीएफ खाता खुलता है, तब वह बाई-डिफॉल्ट इंश्योर्ड भी हो जाता है। एम्प्लॉई डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपये तक का बीमा होता है।
सामान्य तौर पर पेंशनभोगियों को हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (जेपीपी) देने की समयसीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है।
Atal Pension Yojana के तहत सरकार अंशदान के आधार पर 1000 से लेकर 5000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी देती है।
सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
18 से 40 की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होगा।
जीवन प्रमाण पत्र को इन सभी प्रकारों या एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है और यह सभी तरीकों से मान्य होगा।
आईपीपीबी डोरस्टेप बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। इसमें पोस्ट ऑफिस के 1,36,000 से अधिक एक्सेस प्वाइंट्स और स्मार्ट फोन एवं बायोमैट्रिक उपकरणों से युक्त 1,89,000 डाकिये एवं ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं।
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