देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्यक्ति का नाम जरूर डाले।
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