गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि यदि मॉल और मल्टीप्लेक्स पार्किंग शुल्क लेते हैं तो यह सरासर गलत है। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।
नोएडा में स्थित 1800 वर्ग मीटर तक की औद्योगिक इकाइयों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों की पार्किंग अब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं वसूली जाएगी।
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