अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आपके काम अटक जाएंगे। इसकी व्यवस्था आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्यम से कर रखी है।
वितीय लेन देन के लिए जरूरी माने जाने वाले पैन कार्ड में दर्ज 10 नंबर की काफी अहमियत होती है। ये नंबर सरनेम के साथ साथ आपकी पूरी शख्सियत को बयां कर देते हैं।
सरकार यदि ऐसी व्यवस्था करे कि आधार की वजह से किसी की निजता भंग न हो, तो भ्रष्टाचार, कालेधन जैसी समस्याओं से निपटने यह कारगर हथियार हो सकता है।
सरकार के हाथ में जल्द ही एक ऐसा आईटी टूल आने वाला है, जिसकी मदद से इनकम टैक्स विभाग किसी व्यक्ति के पैनकार्ड पर देशभर में होने वाले किसी भी लेन-देन पर नजर रख सकेगा। इस टूल से कालेधन पर प्रभावी ढंग से लगाम कसने में बड़ी मदद मिलेगी।
पैन कार्ड में आमतौर पर पिता का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन अब पैन कार्ड में मां का नाम जुड़वा सकते हैं।
जानिए PAN कार्ड के आवेदन के समय क्या करें और क्या न करें।
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