सोने में कालेधन के निवेश पर रोक लगाने के लिए सोने और दूसरी कीमती धातुओ में पैसे की ट्रांजेक्शन की लिमिट पर पैन का नया नियम जल्दी ही जारी हो सकता है
सरकार ने दिवाली से पहले ज्वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है
अबतक 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी था।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।
अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड है, तो यह खबर आपको परेशानी में डालने वाली है। सरकार अब तक 11.44 लाख पैनकार्ड निरस्त कर चुकी है।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
आयकर कानून के तहत टैक्स रिटर्न के असेसमेंट में पैन नंबर की जानकारी मैच नहीं होती, या फिर टैक्स पेयर गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
Income Tax विभाग ने स्थाई खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड में नामों में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी शुरू की है। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in है।
IRCTC ने पे ऑन डिलीवरी की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे आपका टिकट घर पर ही डिलीवर होगा।
ITR दाखिल करने के लिए PAN का आधार से लिंक करना कर दिया गया है। अगर आप अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं करा पा रहे है तो ये ऑप्शंस को अपना सकते है।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
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