PAN 2.0 के तहत आप आसानी से QR कोड वाला नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है।
PAN 2.0 में QR कोड कार्ड की नकल या फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करेगा। कोड के भीतर एन्क्रिप्टेड डेटा को केवल अधिकृत सॉफ़्टवेयर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड हैं, उन्हें नए कार्ड के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपने मौजूदा पैन कार्ड में कोई करेक्शन या अपडेट कराना है तो वे PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सीबीडीटी के अनुूसार, बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड रखने वाले टैक्सपेसयर्स के पास क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।
PAN 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक ‘समान व्यवसाय पहचानकर्ता’ तैयार करना है। पैन नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का एक यूनीक अल्फान्यूमेरिक नंबर है। ये नंबर संख्या भारतीय टैक्सपेयर्स को खासतौर पर जारी किया जाता है।
आपके पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण पैन-आधार लिंक का न होना है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा।
पैन कार्ड टैक्सपेयर्स के लिए अहम है क्योंकि यह सभी वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है और इसका उपयोग आपके पैसे के आने-जाने को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के साथ अपना पैन नंबर शेयर किया और उसने आपके पैन नंबर का गलत इस्तेमाल कर आपके नाम से लोन ले लिया तो ऐसी स्थिति में वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा।
पैन एक 10 अक्षर का अल्फ़ा-न्यूमेरिक नंबर है। हर अक्षर सूचना का प्रतिनिधित्व करता है। पैन कार्ड विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। नाबालिगों और छात्रों के लिए भी पैन कार्ड फॉर्म 49ए भरकर आवेदन किया जा सकता है।
क्या आपको पता है कि बिना पैन कार्ड के भी आप अपना क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह कैसे कर सकते हैं।
पैन कार्ड में सही जानकारी रखना मौजूदा समय मे काफी जरूरी है। इसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है। डीमैट अकाउंट से लेकर म्यूचुअल फंड निवेश में भी पैन जरूरी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक, पैन आईटी विभाग द्वारा प्रत्येक करदाता को अलॉटेड 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक यूनिक कोड है। दो टैक्सपेयर्स का पैन कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता।
CBDT ने आधार से लिंक न होने के चलते 11.5 करोड़ पैन को निष्क्रिय कर दिया है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर 50,000 से रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
Duplicate Pan Card Process: पैन कार्ड खोने पर आप डुप्लीकेट पैन बनवा सकते हैं। इसके साथ ही किसी फ्रॉड बचने के लिए पैन खोने पर एफआईआर करानी चाहिए।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यदि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसे रिप्रिंट करवाना संभव है।
विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अद्यतन नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
Without PAN Card: पैन और आधार को लिंक ने करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से इन-ऑपरेटिव हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर फाइल करने पर होगा। आइए फायदे जानते हैं।
PAN Card Ban: अगर आपका पैन कार्ड बैन हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अब कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
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