प के पास इस महीने के बाद भी पैन को आधार से लिंक कराने का मौका होगा। हालांकि, इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी।
आधार-पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
आधार-PAN जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है। उसके बाद आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका पैन निष्क्रिय भी हो सकता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरुवार को जनता को सावधान करते हुए कहा कि वैध कारण या किसी मौद्रिक लाभ के बिना आधार और पैन विवरण साझा करने पर धोखेबाज इसका दुरुपयोग जीएसटी चोरी के लिए कर सकते हैं।
सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बहु एजेंसी समूह पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच की निगरानी करेगा। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।
अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।
पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है।
आइये झटपट नया पैन कार्ड हासिल करने और पुराने पैन कार्ड को ई-पैन कार्ड के रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।
जापान की टेक्नोलॉजी कंपनी पैनासोनिक ने भारत में अपने स्मार्टटीवी की एक पूरी नई रेंज पेश कर दी है।
सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी।
सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।
आइये झटपट नया पैन कार्ड हासिल करने और पुराने पैन कार्ड को ई-पैन कार्ड के रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।
नई व्यवस्था के तहत एमएसएमई के पंजीकरण के लिए अब केवल पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार देने की जरूरत होगी।
नियमों के मुताबिक अगर आखिरी तारीख तक आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। जिसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है।
पैन इनएक्टिव घोषित होने पर आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिये पैन जरूरी होता है।
पैन कार्ड धारक यह भी ध्यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा।
जरूरी है कि आपके पैन कार्ड में दी गयी बिल्कुल सही दर्ज हों। ऐसा न होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
पीएफ खाते से पैन को लिंक न करने पर पीएफ से पैसा निकालने के वक्त अधिकतम टीडीएस काटा जाएगा। जो कि पैन के लिंक होने पर बच सकता है
आधार से पैन को लिंक करना काफी आसान है। अब कोई भी अपने घर बैठे आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।
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