देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है।
PAN-Aadhaar Link Deadline विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है।
31 मार्च 2020 तक आधार नंबर से बिना जुड़े PAN निष्क्रिय हो जाएंगे
27 जनवरी, 2020 तक कुल 30,75,02,824 स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के साथ लिंक किया जा चुका है।
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