CBDT द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, अगर वे 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा।
How to Link Pan With Aadhaar : आयकर नियमों के अनुसार करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।
CBDT ने आधार से लिंक न होने के चलते 11.5 करोड़ पैन को निष्क्रिय कर दिया है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर 50,000 से रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
पीपीएफ (PPF), एसएसवाई (SSY), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आदि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है। इन योजनाओं के मौजूदा ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे नहीं तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
करदाता 1,000 रुपये के भुगतान कर पैन को फिर शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इसमें एक महीने का वक्त लगेगा।
पैन और आधार को लिंक ने करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से इन-ऑपरेटिव हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने पर होगा।
PAN Card Ban: अगर आपका पैन कार्ड बैन हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अब कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
NPS Account Ban: अगर आप NPS अकाउंट होल्डर्स हैं तो आपके लिए एक बेहद ही जरूरी खबर आई है। ये सूचना उनलोगों के लिए भी है जो टैक्स से संबंधी कार्य करते हैं या उनके पास PAN कार्ड है।
Pan-Aadhar link News: पैन कार्ड धारकों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने से ठीक पहले एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) के तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है अब पैन-आधार लिंक करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।
PAN-Aadhar Holders: देश में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) हैं, जिनमें से 13 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने खतरे की घंटी बजाई है। व्यक्तिगत पैन को इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित करने का ऐलान किया गया है।
पैन कार्ड रुपये-पैसे के लेन-देन से लेकर आईटीआर फाइल करने तक में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य बना दिया है। इसके लिए सरकार ने लोगों को 31 मार्च तक का समय दिया है।
Holi 2023 Wishes: आज होली है। पूरा देश इसे सेलिब्रेट कर रहा है। लोग अपने जानने वाले को Happy Holi का मैसेज वाट्सऐप के जरिए भेज रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि वाट्सऐप का इस्तेमाल विश करने के अलावा पैन-आधार डाउनलोड करने के लिए भी होता है। आइए उसका प्रोसेस जानते हैं।
अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।
पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है।
नियमों के मुताबिक अगर आखिरी तारीख तक आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। जिसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है।
पैन कार्ड धारक यह भी ध्यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा।
आधार से पैन को लिंक करना काफी आसान है। अब कोई भी अपने घर बैठे आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।
सरकार ने लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह अब नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है और ऐसा न करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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