पीएसीएल मामले में निवेशकों के पैसे की वसूली के अपने प्रयासों के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के तीन लग्जरी वाहनों की नीलामी करने का फैसला किया है।
पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
सेबी ने पीएसीएल से लोगों के 55,000 करोड़ से अधिक की वसूली के लिए 640 इकाइयों के बैंक खातों- डिमैट और म्यूचुअल फंड में निवेश को कुर्क करने का आदेश दिया है।
बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल लि के विरुद्ध 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में निवेशकों को आगाह किया है।
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