नोट बंदी के बाद से ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन का चलन तेजी से बढ़ा है. अब अधिकांश लोग अलग अलग डिजिटिल ऐप्स से पेमेंट करते हैं. आप भी अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है वरना आपकी मेहनत का पैसा अकाउंट से गायब हो सकता है.
RBI ने कहा है कि ग्राहक अगर 3 दिन के अंदर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की शिकायत करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
लेटेस्ट न्यूज़