Notice Period Rule: आप प्राइवेट कंपनी (Private Company) में नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं दूसरी कंपनी से जॉब का ऑफर (Job Offer) आया हुआ है तो आपको मौजूदा कंपनी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड सर्व (Notice Period Serve) करना पड़ता है। ये व्यवस्था लगभग सभी कंपनियों में होती है।
ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड पूरा किए कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे उन्हें कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी साथ ही उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा।
डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।
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