Rule Change From 1 April: एक अप्रैल से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स, ईपीएफओ के साथ कई नियम शामिल है।
नया कारोबारी साल हर बार कुछ नए बदलाव लेकर आता है। इनमें से कुछ की घोषणा बजट में तो कर दी गई थी, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल है।
वित्त विधेयक 2023 पारित होने के बाद 1 अप्रैल से Tax Rules में बदलाव होने वाले हैं। इक्विटी फंड, लोन और सोना में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वाले लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आपने भी Debt Mutual Funds में SIP पर निवेश किया है तो इन उपायों को अपनाएं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट पेश करने के बाद से लोग हाउस टैक्स बचाने की तरकीब सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर खरीदने वाले नई टैक्स व्यवस्था से किस तरह प्रभावित हो सकते हैं इसे लेकर भी लोग जानकारी लेना चाहते हैं। आयकर अधिनियम 80c का लाभ उठा सकेंगे या नहीं यहां जानिए सबकुछ।
Income Tax Department: इनकम टैक्स ने एक ऐसा कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा टैक्स आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जानिए आसान भाषा में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा?
क्रिप्टो मुद्राओं के नियमन के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक साझा प्रारूप तैयार करने के बारे में जी20 देशों के साथ चर्चा चल रही है।
सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए जनता से अलग-अलग रूप में टैक्स लेती है। किसी भी संपत्ति को बेचते समय इस पर होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना जरूरी है। इस पर कितना टैक्स लगता है और इसे कैसे बचत कर सकते हैं इसे आसान शब्दों में जानें।
बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे आपके 2500 रुपये टैक्स बचेंगे।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन की दूसरी वर्षगांठ पर सोमवार (1 जुलाई) को सरकार इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में कुछ और सुधार पेश करेगी।
सीबीडीटी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में 6.87 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.48 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे
इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2016-17 में 13,715 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। वित्त राज्य मंत्री ने आज यह जानकारी संसद में दी।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स आधार में 33 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया है। संसद में मंगलवार को यह खुलासा खुद सरकार ने किया।
जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।
टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अपने चुनिंदा मॉडलों के दाम 10.9 लाख रुपए तक घटा दिए हैं। यह कटौती तत्काल प्रभाव से की गई है।
कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को GST व्यवस्था से बाहर रखे जाने का पेट्रोलियम कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने अपने भारत में निर्मित मॉडल्स की कीमत 7 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की है।
सरकार ने प्रवासी समुद्री नाविकों को विदेश जा रहे जहाज पर भारत के बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त आय पर टैक्स न लगाने की राहत दी है।
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