टैक्स चोरों, बेनामी संपत्ति और कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश आज (17 जून, सोमवार) से लागू होना है, उसके तहत कालाधन और बेनामी संपत्ति के गंभीर अपराध को 'नॉन-कंपाउंडेबल' की श्रेणी में रख दिया गया है।
इससे पहले कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान था।
IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों की आउटसोर्सिंग गतिविधियों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
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