कंपनियां नई जीएसटी व्यवस्था के तहत अपना पहला टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर सकती हैं। GSTN ने रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है।
GST की आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत गुम हुए, चोरी हो गए अथवा नष्ट हुए सामान का अलग रिकॉर्ड रखना होगा।
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