केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने से पहले पैक किये गये उत्पादों को संशोधित कीमत के स्टिकर के साथ बेचे जाने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी।
GST के बाद कंपनियों को अनबिके उत्पादों पर संशोधित MRP का स्टीकर लगाने की मंजूरी पहले सितंबर तक के लिए दी गयी थी जिसे बाद में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।
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