उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
AIMTO प्रस्तावित मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल 2018 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, इंश्योरेंस प्रीमियम में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने और पेट्रोलियम प्रोडक्टस की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग भी सरकार से की गई है।
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहे हैं।
स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को संसद में शीघ्र पारित करने की अपील की है।
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