केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
8000 ऐसे मार्ग खंडों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटना का खतरा अधिक है। उन्हें ठीक किया जाएगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सावधान! कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दी। सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, बड़ा जुर्माना देना होगा।
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