विभाग ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जहां आप जाकर सीधे अपने मोबाइल नंबर से लिंक अन्य फोन नंबरों की जांच कर सकते हैं और मौके पर ही उन्हें डिलीट कर सकते हैं।
सरकार नये मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर जुलाई 2019 में ही भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन कर चुकी है।
दूरसंचार विभाग ने व्यक्तिगत और आउटस्टेशन कैटेगरी के ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में सेल्फ केवाईसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करें।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है, जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम संबद्ध हैं।
COAI विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) से मोबाइल ग्राहकों के सिम के आधार आधारित पुनर्सत्यापन की प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए और समय मांगा है
सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार ई-केवाईसी (e-KYC) की अनुमति दे दी है। प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन के लिए कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।
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