नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
देश के सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा लैबोरेट्रीज में जांच किए गए खाद्य पदार्थों के हर पांच में से एक नमूने में मिलावट और गलत मार्का (मिसब्रांडेड) पाया गया है।
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