नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2019 से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।
पेटीएम (Paytm) यूजर्स के लिए बुरी खबर है। आज (1 जुलाई) से पेटीएम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का बोझ कंज्यूमर्स पर डालेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में MDR की दरों में कटौती की है, 20 लाख रुपए से कम का सालाना टर्नओवर रखने वाले कारोबारियों के लिए यह दर 0.40 प्रतिशत है
आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिये डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क खत्म हो सकता है।
सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए एमडीआर में कटौती पर विचार कर रही है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर सौदा शुल्क बैंक व तेल विपणन कंपनियां वहन करेंगी, ग्राहक नहीं।
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