अगर आप रात के समय या आधिकारिक अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
वैसे तो आपने मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से केवल धार्मिक कार्यक्रम ही सुने होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करने जा रही है।
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