म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में आता है। यानी आपको म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान भी करना होगा।
प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसेट की कैटेगरी में आता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने पर जो मुनाफा होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।
शेयर बाजार में 2 दिन से जो गिरावट हावी है वह बजट में प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) की वजह से नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई गिरावट की वजह से है
Stock Market Fall : शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स करीब 546 प्वाइंट की भारी गिरावट के साथ 34520 के नीचले स्तर तक आ गया था लेकिन फिलहाल 34,698 पर कारोबार कर रहा है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (दीर्घावधि पूंजीगत लाभ) पर भी अब टैक्स देना होगा। अभी तक यह टैक्स फ्री था। इंडिया टीवी पैसा टीम आपको यहां विस्तार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी दे रही है
वित्त मंत्री ने बजट में शेयर बाजार के कारोबारियों पर जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) की घोषणा की है उसकी वजह से शेयर बाजार में आज गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स फिलहाल 727 प्वाइंट की भारी गिरावट के साथ 35179 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
केंद्र सरकार ने शेयरों में निवेश से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 10% कर लगाने का प्रस्ताव आम बजट में किया है। यह कर एक लाख रुपए से अधिक के LTCG पर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला।
सरकार ने किसी लिस्टेड कंपनी की ओर से जारी आईपीओ, बोनस या राइट इश्यू के जरिए शेयर पूंजी निवेश को लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त कर दिया है।
शेयर बाजारों में छद्म सौदों के जरिए कर चोरी पर अंकुश लगाने पर सरकार ने कहा कि LTCG टैक्स से छूट तभी मिलेगी जबकि STT शेयरों की खरीद पर लिया गया हो।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
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