आईपीसी की धारा 188 के तहत छह माह की जेल और/या 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।
कोविड-19 से आठ लोगों के संक्रमित होने के बाद कासरगोड जिले में शनिवार को काम-काज पूरी तरह ठप कर दिया गया जबकि चेतावनी के बाद भी दुकानें खोलने वाले 10 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
कोरोना के कहर का असर ऑटो, टैक्सी और खोमचे वालों के साथ-साथ ट्यूशन टीचर की कमाई पर भी पड़ा है।
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