मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की सप्लाई की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बाजार संचालित मॉडल लागू होगा। पिछले तीन महीने में शराब की बिक्री के आधार पर ब्रांड को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति होगी।
आबकारी विभाग का कहना है कि नई पॉलिसी में वेंडर (ठेका संचालक) को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी भी समय अवधि में छूट देने का अधिकार है।
गोयल ने कहा कि पहले दिन 250-300 दुकानें ही काम शुरू कर पाएंगी। शुरुआती कुछ दिनों तक शराब की उपलब्धता व आपूर्ति में दिक्कत रहेगी क्योंकि दुकानों की संख्या कम होगी
देश की राजधानी में बुधवार से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी।
दिल्ली में शराब की आधुनिक दुकानें खुलने जा रही है। इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली में हाल ही में शराब की दुकान की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है।
शराब सस्ती होने वाली है। शराब पर से 7.5 फीसदी की दर से लगा हुआ विशेष कोविड19 शुल्क हटाने का फैसला किया गया है।
इस सुविधा के जरिये एक ग्राहक एक बार में 5000मिली शराब के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। ग्राहकों को शराब की कीमत के अलावा 120 रुपए का डिलीवरी शुल्क भी देना होगा।
सोमवार से प्रदेश के सभी जनपदों की करीब 26 हजार शराब की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं।
गोवा में शराब व्यापारियों के संगठन ने शुक्रवार को राज्य सरकार से शराब की और दुकानों के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस नहीं जारी करने के लिए कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी।
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