आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है, वहीं यह फैसला मोदी सरकार के लिए झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है बैंक खातों और मोबाइल फोन से आधार के अनिवार्य लिंकिंग की समयसीमा को अनिश्चितकाल तक आगे बढ़ाया जाता है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि बैंक खाते से आधार को लिंक करना मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिवार्य है।
लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।
11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
अगले एक साल के दौरान लगभग एक अरब से ज्यादा मोबाइल नंबरों को उनके ओनर के आधार कार्ड से जोड़ा जाना है। इसमें 2,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
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