श्रम मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, ‘‘भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 प्रतिशत योगदान में से ही 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है।’’
देश के गांवों में विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए पहुंच का बिंदु साझा सेवा केंद्र हैं।
पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है। पंजीकृत श्रमिकों में 50.02 प्रतिशत महिलायें हैं।
श्रम मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को किया गया था।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के मकसद से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करती है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है।
आधार के अभाव में किसी भी मज़दूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
मंत्रालय ने पिछले साल मानसून सत्र में संसद की मंजूरी के बाद संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया जानने के लिये मजदूरी को छोड़कर संहिताओं के तहत नियमों को पिछले साल नवंबर में जारी किया था
कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य अब अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि के 75 प्रतिशत तक अथवा 3 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।
वित्त मंत्री ने हाल ही मे किया था राहत का ऐलान
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की है
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