केंद्र सरकार ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिए खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
पेटीएम, फोनपे या गूगलपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर मोबाइल ई-वॉलेट यूजर्स ने केवाईसी (KYC) अभी तक पूरी नहीं कराई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ग्राहकों की सहमति से बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो/Know Your Customer) सत्यापन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।
इंश्योरेंस रेगूलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में KYC के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। यह दस्तावेज का बहुत ही सरल है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
RBI ने बैंकों से संबंधित शिकायत करने और डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीकों की जानकारी देने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की है।
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ग्राहक की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए KYC का प्रयोग करते हैं। KYC का मतलब नो योर कस्टमर होता है।
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