वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 21 अगस्त, 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।
RBI के नियम के मुताबिक आप एक ही बैंक में दो सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। इसलिए यदि आपकी कंपनी आपका सैलरी अकाउंट खोल रही है तो आप जरूर सावधानी बरतें।
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