रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर को आखिरी तारीख है। अगर आप तय समय से पहले ITR नहीं भर पाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ऑनलाइन चीजें होने की वजह से काम बहुत आसान हो गया है। अब आप इनकम टेक्स रिटर्न के लिए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसका एक आसान प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में।
Income Tax Return: बढ़ते डिजिटल के दायरे ने बच्चों को कमाई करने के कई सारे ऑप्शन्स दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने स्किल के दम पर कमाई कर रहा है तो क्या आपको उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा? जानिए नियम क्या कहता है?
ITR Filling: इसलिए आयकर विभाग लोगों से वेरिफाई करने को कहता है। वेरिफाई करने से आयकर विभाग को पता चलता है कि करदाता ने इसे एक बार फिर अपने आयकर रिटर्न को अच्छे से देख लिया है और गलती होने की गुंजाइश खत्म हो गई है।
ITR रिफंड: आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न भरने के 10 दिन के बाद रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Income Tax : आयकर कानून के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
ITR refund: आयकर विभाग की ओर से दी गई तिथि के भीतर या उसके बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाता आईटीआर रिफंड के लिए पात्र होते हैं।
ITR Alert: यदि Income Tax Return की तारीख बीत भी क्यों न गई हो, यदि आपकी आय का स्रोत Tax के दायरे से बाहर है तो आपको कोई Tax Return File करने की जरूरत ही नहीं है।
ITR Filing: 31 दिसंबर तक ITR दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा।
ITR Verify: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना अनिवार्य है। अगर आईटीआर फॉर्म वेरिफाई नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को पूरा नहीं माना जाता है।
ITR Filing: ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। 31 जुलाई रात 10 बजे तक का समय सरकार के तरफ से दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है। वह अभी भी बिना फाइन दिए आईटीआर भर सकते हैं।
ITR Alert: आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है।
ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए।
ITR filing: सालाना आय आयकर छूट सीमा से अधिक नहीं है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा।
Benefits of ITR Filing: आपको बता दें कि tax return दाखिल करना Income Tax Act के अनुसार जरूरी तो है ही, साथ ही Return file करने वाले नागरिकों को कई स्थानों पर कई लाभ भी मिलते हैं।
ITR: टैक्सपेयर्स कई बार एफडी, आरडी, टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन्फ्रास्ट्रकचर बांड पर मिलने वाले इंटरेस्ट को रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं भरते हैं।
ITR: अगर आपको सैलरी या पेंशन मिलती है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आपके लिए आईटीआर- 1 सहज फॉर्म है।
ITR Alert: टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपने बैंक में 2 लाख रुपये से अधिक जमा है तो विभाग नोटिस देकर आपसे इस पैसे के बारे में जवाब मांग सकता है।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
Tax Saving के लिए हम कई तरह के Tax छूट वाले इंस्ट्रूमेंट में Investment करते हैं। वहीं, आय के कुछ ऐसे स्रोत हैं, जिनसे होने वाली आमदनी पर Income Tax नहीं देना होता है।
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