ITR Return: 31 मार्च, 2023 तक 24.50 लाख से अधिक आईटीआर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और अतिरिक्त टैक्स के रूप में लगभग 2,480 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। यह सब एक खास सिस्टम के चलते संभव हुआ है।
जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इस साल फरवरी में, आयकर विभाग ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए इंडीविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यवसायों और अन्य के लिए ITR फॉर्म जारी किए थे।
फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन ITR फाइल करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर गलत टैक्स रिफंड, देर से ITR फाइल करने के अलावा कई कारणों से आयकर नोटिस मिल सकता है। यहां उन 5 कारण को जानें जिनसे आपको आयकर नोटिस मिल सकता है।
किसी भी सरकारी विभाग में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए संसद द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया था। आप घर बैठे हो ऑनलाइन आरटीआई फाइल (RTI File) कर सकते हैं। इसके अलावा आरटीआई फाइल करने के ऑफलाइन भी प्रोसेस हैं।
टैक्स सेविंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। यानी अब आपके पास टैक्स सेविंग्स के लिए केवल सिर्फ पांच दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बची रहे तो जल्द से जल्द चार जगहों पर निवेश करने की प्लानिंग कर लें।
AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
क्या आप जानते हैं कि Leave Travel Allowance (LTA) से भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। कंपनी LTA के जरिए अपने कर्मचारियों की यात्रा के टिकट का खर्च उठाती है। इसमें उसके परिवार के टिकट का खर्च भी शामिल होता है।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है- AIS App इस ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 26AS पर एक नया अपडेट जारी किया है।
क्या आप देश के एक ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं, जहां रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ये राज्य कौन सा हैं और यहां के लोग टैक्स क्यों नहीं भरते हैं।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement की जरूरत पड़ती है। इसके बिना ITR फाइल करते समय HRA टैक्स की बचत कर पाना मुस्कील है। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय 5 इंपोर्टेंट प्वाइंट्स को जोड़ना न भूलें। इनमें मंथली किराया, एग्रीमेंट की समय अवधि और अतिरिक्त खर्च शामिल हैं।
Tax loss Harvesting: अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न में नुकसान हुआ है तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए इसमें कुछ हद तक राहत पाई जा सकती है। आइए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आमतौर पर निवेशक टैक्स की बचत करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें निवेश करते समय कुछ लोग बाजार की टाइमिंग, जोखिक और एक्सपेंस रेश्यो के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से लंबे समय के लिए निवेश कर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं।
इनकम टैक्स फाइल करने से पहले अधिकतर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। आईटीआर फॉर्म जारी होने के बाद लोग अब इसे फाइल करने की तैयारी में लग गए हैं। अगर आप भी पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों के ऊपर ध्यान देकर इसे आसानी से भर सकते हैं।
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले लोग टैक्स पर छूट पाने के लिए अलग-अलग तरह से जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो NSC में निवेश कर सकते हैं। इसमें रिटर्न की गारंटी के अलावा निवेश करने की भी कोई सीमा नहीं है।
अगर आप इनकम टैक्स पर जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम
ITR Form File Process: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। चलिए खुद से आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
ITR Form Notification: पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिया गया है। फॉर्म फाइल करते वक्त भूलकर भी ये गलती ना करें।
इनकम टैक्स भरने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसे भरना काफी पेचीदा होता है। वहीं ITR भरने की डेट जैसे जैसे पास आती है, वैसे ही हमारी चिंताए बढ़ने लगती हैं। इसके साथ ही हमारे दिमाग में इसको लेकर कई चीजें आती हैं, कि कैसे इसको भरे और किससे बेहतर तरीके से भरवाएं।
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
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