अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों और एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरने वालों को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है।
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वह कंपनी आपको फॉर्म 16 मुहैया कराती है।
यदि आप इन गलतियों से नहीं बचे तो शायद आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
आयकर रिटर्न-1 या सहज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फॉर्म को वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरा जाता है।
सीबीडीटी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में 6.87 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.48 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
सीबीडीटी ने कहा है कि आयकर दाताओं को जल्द ही पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म मिलेंगे, जिससे उनके लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर यह जानकारी देते हुए कहा कि यह नोटबंदी का असर है।
गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक लागों ने रिटर्न फाइल कर दिया था। पिछले साल के मुकाबले यह संख्या 60 फीसदी अधिक है।
2.09 लाख ऐसे आयकर नहीं दाखिल करने वालों (गैर-फाइलर्स) द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया जिन्होंने 6,416 करोड़ रुपए का आत्म मूल्यांकन आधार पर अपना कर चुकाया
अगर आपने अबतक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब और देर मत कीजिए, क्योंकि शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।
आयकर विभाग ने 50 से अधिक ऐसे धनी व्यक्तियों (एचएनआई) के आयकर रिटर्न का फिर से आकलन करने का फैसला किया है, जिन्होंने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों से महंगे आभूषण खरीदे थे।
आयकर विभाग ने करदाताओं को अब तक 70,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और जून अंत तक लंबित सभी रिफंड दावों को निपटा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे।
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आज आईटीआर-2 को जारी किया है। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए यह तीसरा आयकर रिटर्न फॉर्म है जिसे आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाला गया है।
आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड( सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न( आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। यह फॉर्म सहज के नाम से पेश किया गया है।
आयकर विभाग ने कहा है कि उसे करदाताओं पर भरोसा है और वे बिना किसी भय के 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल करें। यह समय-सीमा सभी कंपनियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में नकद राशि जमा कराई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है।
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