फर्जी रिफंड के लोभ में न फंसे और किसी संदेह वाले एसएमएस में दिए गए क्लिक करने से बचें। अगर आपको आयकर विभाग से कथित तौर पर कोई संदेश मिलता है, तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें और सीधे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक करें।
इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा सावधानी से भरें। थोड़ी से चूक आपको परेशानी में डाल सकता है। आयकर विभाग गलत जानकारी देने पर टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है।
ITR Refund Canceled: आपने ITR फाइल कर दिया है और अभी तक अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं या फिर आपका रिफंड किसी कारणवश कैंसिल हो गया है और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। इन सभी सवालों का जवाब यहां मिलेगा।
ITR File: विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वह आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा। अब एक डेटा जारी किया है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
ITR Return: 31 मार्च, 2023 तक 24.50 लाख से अधिक आईटीआर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और अतिरिक्त टैक्स के रूप में लगभग 2,480 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। यह सब एक खास सिस्टम के चलते संभव हुआ है।
इस साल फरवरी में, आयकर विभाग ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए इंडीविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यवसायों और अन्य के लिए ITR फॉर्म जारी किए थे।
फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन ITR फाइल करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर गलत टैक्स रिफंड, देर से ITR फाइल करने के अलावा कई कारणों से आयकर नोटिस मिल सकता है। यहां उन 5 कारण को जानें जिनसे आपको आयकर नोटिस मिल सकता है।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement की जरूरत पड़ती है। इसके बिना ITR फाइल करते समय HRA टैक्स की बचत कर पाना मुस्कील है। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय 5 इंपोर्टेंट प्वाइंट्स को जोड़ना न भूलें। इनमें मंथली किराया, एग्रीमेंट की समय अवधि और अतिरिक्त खर्च शामिल हैं।
ITR Form File Process: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। चलिए खुद से आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
ITR Form Notification: पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिया गया है। फॉर्म फाइल करते वक्त भूलकर भी ये गलती ना करें।
इनकम टैक्स भरने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसे भरना काफी पेचीदा होता है। वहीं ITR भरने की डेट जैसे जैसे पास आती है, वैसे ही हमारी चिंताए बढ़ने लगती हैं। इसके साथ ही हमारे दिमाग में इसको लेकर कई चीजें आती हैं, कि कैसे इसको भरे और किससे बेहतर तरीके से भरवाएं।
रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर को आखिरी तारीख है। अगर आप तय समय से पहले ITR नहीं भर पाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ऑनलाइन चीजें होने की वजह से काम बहुत आसान हो गया है। अब आप इनकम टेक्स रिटर्न के लिए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसका एक आसान प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में।
ITR Filing: ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। 31 जुलाई रात 10 बजे तक का समय सरकार के तरफ से दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है। वह अभी भी बिना फाइन दिए आईटीआर भर सकते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर आजकर आप भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां शुरुआत के लिए आपको सही फॉर्म की पहचान करनी जरूरी होती है।
आयकर रिटर्न भरने में टालमटोल का रवैया ठीक नहीं होता है। इस चक्कर में कई बार मोटी पेनल्टी देनी पड़ती है।
नया फॉर्म (आरटीआर-यू) करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा।
आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं, जिसका उपयोग बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम आय वाले करदाता करते हैं।
सीबीडीटी ने कहा कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल आईटीआर फॉर्म्स फाइल करने के तरीके में भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है।
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