रिफंड में होने वाली देरी के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज देती है। रिफंड में होने वाली देरी के लिए 1 अप्रैल से रिफंड देने की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाता है।
अगर आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं हैं तो अब 31 दिसंबर, 2024 तक अपना पेनल्टी चुकाकर ITR दाखिल कर सकते हैं।
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
ITR Last Date : 31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे गये हैं। आयकर विभाग ने एक्स पर यह जानकारी दी है।
टैक्स रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में जमा किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिये पहले से वेरिफाई किया गया है।
अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब समय बर्बाद नहीं करें। जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें।
वर्तमान में, वित्त वर्ष 24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इस तिथि के बाद ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, जो विभिन्न आय स्तरों के आधार पर अलग-अलग होता है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है।
उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए डेटा की तुलना घोषित और दायर किए गए डेटा से की जाएगी। आयकर विभाग ने AI का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसे इस साल से पहली बार लागू किया जाएगा।
धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में ₹25,000 तक की कटौती की जा सकती है। अगर आप या आपका जीवनसाथी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) हैं, तो आप अतिरिक्त ₹25,000 की कटौती कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने हाल में बताया था कि करदाताओं से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए। विभाग ने कहा, ‘‘रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है।
समय सीमा से पहले अपना ITR जमा करना बहुत जरूरी है। हर साल, ITR फ़ॉर्म के लिए एक खास फाइलिंग डेडलाइन होती है। इस डेडलाइन को मिस करने से अस्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है।
इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) म्यूचुअल फंड हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं और इनकी लॉक-इन अवधि तीन साल की होती है। आप इनमें निवेश कर सकते हैं और धारा 80सी के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
इस बीच, आयकर विभाग ने भी स्वीकार किया है कि कुछ तकनीकी गबड़ी आ रही है और उनका समाधान निकालने के लिए काम चल रहा है, लेकिन समाधान के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है।
ITR Filing 2024 : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि आप 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
आखिरी तारीख का इंतजार करने से बचते हुए जितनी जल्दी हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी होमवर्क पहले कर लेना चाहिए।
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
अगर आपकी आय मूल छूट सीमा से ज्यादा है, तो आपको ITR दाखिल करना जरूरी है। 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए, पुरानी कर व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई, न्यूनतम छूट व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है।
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