बीमा नियामक (IRDAI) ने स्पष्ट किया है कि बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
पहली अक्टूबर 2016 से ज्यादातर नई इंश्योरेंस पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएंगी, इसलिए अब जरूरी होगा ई-इंश्योरेंस अकाउंट रखना।
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