महाराष्ट्र, मणिपुर और पांच संघ शासित प्रदेशों में राज्य के अंदर ई-वे बिल प्रणाली शुक्रवार से लागू होने जा रही है। राज्य के भीतर 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा।
पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है
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