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दिवाला कानून पर राष्ट्रपति की मुहर, मामलों को 180 दिन में निपटाने का प्रावधान

दिवाला कानून पर राष्ट्रपति की मुहर, मामलों को 180 दिन में निपटाने का प्रावधान

बिज़नेस | May 30, 2016, 05:18 PM IST

राष्ट्रपति ने नए दिवाला कानून को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें कंपनियों अथवा व्यक्तियों के दिवालापन की स्थिति से जुड़े मामलों का निस्तारण 180 दिन में हो जाएगा।

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