वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि GST के तहत व्यापारियों से लिए गए इनपुट क्रेडिट को पखवाड़े भर में उनके खातों में जमा करवा दिया जाएगा।
GST के तहत निर्माणधीन परियोजनाओं पर प्रभावी कर की दर 12 प्रतिशत तक होगी। इसमें 6.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।
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