आठ राज्यों ने अप्रैल-मई के दौरान राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देशभर में जुलाई से लागू करने की तैयारी है।
केंद्र ने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे लाखों सर्विस प्रोवाइडर 30 अप्रैल तक सर्विस टैक्स भर सकेंगे।
सरकार ने 2016-17 के दौरान टैक्स कलेक्शन के प्रोविजनल आंकड़े जारी किए हैं। इस अवधि में कुल नेट टैक्स रेवेन्यू 18 फीसदी बढ़कर 17.10 लाख करोड़ रुपए हो गया।
सरकार की महत्वकांक्षी टैक्स विवाद समाधान योजना को लेकर कंपनियों का रूख एक तरह से ठंडा रहा। इसके तहत केवल 1,200 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी है।
उद्योग जगत का मानना है कि इस देशव्यापी नई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम (GST) की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी नेटवर्क (GSTN) कितना दक्ष और मजबूत है।
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।
USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।
इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-फरवरी में 22.2 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 10.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।
GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।
GST परिषद ने प्रस्ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
GST के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नए सिरे से विचार कर सकती है।
अप्रैल से जनवरी के बीच सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू 23.9 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.79 प्रतिशत अधिक हुआ है।
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