दूल्हा या दुल्हन को शादी में बड़ी संख्या में गिफ्ट मिलते हैं। आइए जानते हैं इन पर कितना टैक्स चुकाना होता है।
पिछले चार सालों के दौरान जीरो टैक्स देनदारी वाले आईटी रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 के 2.90 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 5.16 करोड़ हो गई है।
हिंदुजा समूह के पास इंडसइंड बैंक, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस और हिंदुजा बैंक (स्विट्जरलैंड) का ओनरशिप है। तलाशी अभियान से जुड़े आईटी कानून के तहत सिर्फ कार्यालय परिसर में ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है।
बैकों की यह अपील तब आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक असुरक्षित लोन को लेकर चिंता जता चुका है और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन के लिए मानदंडों को सख्त कर दिया है।
यह पिछले साल इसी अवधि में टैक्स कलेक्शन के मुकाबले 21.82 प्रतिशत अधिक है। डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स और कंपनी टैक्स शामिल है।
कोर्ट ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ढिलाई और सुस्ती दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ नाखुशी जाहिर की।
Advance Tax Payment: एडवांस इनकम टैक्स सैलरी, बिजनेस और फ्रीलासिंग करने वाली उन लोगों को जमा करना होता है जिनकी टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक होती है।
दिवाली में आप क्या गिफ्ट किससे ले रहे हैं, इस पर भी गौर करें। इस समझना बेहद जरूरी है। हां, कुछ खास तरह के गिफ्ट देने की परिस्थितियां भी बनती हैं जिनपर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है।
Income Tax डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी दी गई है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 अक्टूबर तक 7.65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है। इस दौरान 7.51 आईटीआर जमा और प्रोसेस किया जा चुका है।
सिर्फ विवाहित जोड़े और कम से कम एक बच्चा मिलकर हिन्दू अविभाजित फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए, फैमिली के कर्ता या प्रमुख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक शपथ-पत्र देना होता है।
इनकम टैक्स विभाग ने यथार्थ ग्रुप के हॉस्पिटल्स पर रेड मारा है। हालांकि, अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि यह रेड क्यों डाला गया है। हालांकि, खबर है कि सुबह से इनकम टैक्स के अधिकारी रेड मार रहे हैं।
भारत में अधिकांश निवेश केवल सीसीपीएस मार्ग के माध्यम से किया जाता है। सीबीडीटी ने इस साल मई में गैर-सूचीबद्ध और गैर-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों में वित्तपोषण के मूल्यांकन पर नियमों का मसौदा जारी किया था। सीबीडीटी ने यह मसौदा आयकर लगाने के मकसद से जारी किए थे। इसे ‘एंजल कर’ कहा जाता है।
वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल इनकम के लिए 7.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें 6.96 करोड़ आईटीआर वेरिफाई भी हो चुके हैं।
फॉर्म 15जी को 60 साल से कम उम्र के निवेशकों को, जबकि फॉर्म 15एच 60 साल से ज्यादा उम्र के निवेशकों को जमा करना होता है।
ग्रोवर ने यह मुद्दा उठाया था कि ‘पिछले एक महीने में कई स्टार्टअप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।
यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।
5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है।
नई वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिजायन किया गया है।
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'पे लेटर' विकल्प को उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि पे लेटर विकल्प का उपयोग अग्रिम कर, टीडीएस जैसे कर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
किराया-मुक्त आवास का लाभ लेने वाले कर्मियों के कर योग्य वेतन में कमी आएगी, जिससे घर ले जाने वाले शुद्ध वेतन में वृद्धि होगी।
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