कुछ निवेश विकल्प ऐसे हैं जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न भी देते हैं और इनकम टैक्स छूट भी दिलाते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम आदि शामिल हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए यह आदेश जारी किया। एक लाख रुपये की लिमिट में टैक्स डिमांड की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर, अधिभार शामिल है।
Income Tax के कारण बड़ी संख्या में फरवरी और मार्च में सैलरी में कटौती देखने को मिलती है। इस आर्टिकल में हम आपको टैक्स बोझ कम करने के तरीके बताने जा रहे हैं।
अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए फाइनेंसिशल प्लानिंग नहीं की है तो अब देर मत कीजिए। अपनी इनकम के अनुसार योजना बनाकर सही प्रोडक्ट में निवेश कर दें।
उन्होंने कहा कि करदाता अगर जानकारी सही दें और बैंक ब्योरा सही भरें, तो रिफंड में देरी नहीं होगी। गुप्ता ने कहा, हमारा जोर रिफंड में तेजी लाने, लंबित कर विवादों का समाधान करने समेत करदाताओं को मिलने वाली सेवाओं में और सुधार लाने पर है।
Income Tax Slab Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय से टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है।
Income Tax: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट का फायदा मिलता है। एचआरए की छूट किराए के घर में रहने पर ही मिलती है।
Budget 2024: आने वाले बजट से नौकरीपेशा लोगों की कई मांगे हैं, जिसमें टैक्स स्लैब में राहत देना प्रमुख है।
आईटीआर भरने वालों की संख्या 10 साल में दोगुने से अधिक हो गई है। 2022-23 में 7.78 लाख आयकर रिटर्न भरे गये। यह 2013-14 में भरे गये 3.8 करोड़ आयकर रिटर्न के मुकाबले 104.91 फीसदी अधिक है।
Income Tax में कई ऐसी धाराएं मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से अपना टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।
देरी की माफ़ी की प्रक्रिया के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। जैसे करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल का रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए। साथ ही उनका पैन बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के नवीकरण/मरम्मत के मकसद से स्वैच्छिक योगदान का 50% धारा 80 जी (2) (बी) के तहत कटौती के लिए पात्र है।
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2,50,000 रुपये तक की आय पर कर की दर शून्य है। वहीं, 2,50,001 रुपये से 5,00,000 लाख रुपये तक की आय पर कर की दर पांच प्रतिशत, 5,00,001 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10,00,001 और उससे अधिक की आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है।
Budget 2024 Expectations from tax payers : आयकर दाताओं की मांग है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म ना करे और टैक्स फ्री इनकम को बढ़ाकर 8 लाख कर दे। करदाता 80डी डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नासिक, गुजरात में हलोल और दिल्ली सहित कुल 50 कैम्पस में तलाशी ली है।
केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिनकी मदद से आप आसानी से टैक्स की बड़ी बचत कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80CCD का भी फायदा मिलता है।
बजट 2024 से टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार बेंगलुरु को मेट्रो सिटी माना जाए। जिससे एचआरए डिडक्शन 50 फीसदी हो सके। वे मौजूदा कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 80डी डिडक्शन लिमिट बढ़ाने की भी डिमांड है।
बीते वित्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड आयकर रिटर्न फाइल हुए हैं। 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में रिकॉर्ड 9% का उछाल देखा गया है। कुल 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिए किये गए हैं।
Income Tax Return Last Date : अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2023 बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है।
आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने 22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई किए।
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