राधा मोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों द्वारा जमा किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में विसंगतियों की जांच के लिए एक नई एजेंसी बनाने की योजना है।
अगर आप टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के किसी एंडोमेंट या मनी बैक प्लान में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसकी जगह Tax Saving Bank FD का चयन करें।
टैक्स बचाने के इस सीजन में यह जानना जरूरी है कि आप HRA पर कितना टैक्स बचा सकते हैं। आइए, हम बताते हैं कि HRA के तौर पर अधिकतम कितना डिडक्शन पा सकते हैं।
नोटबंदी के बाद जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में मोटी रकम जमा कराई है तो उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कभी भी पहुंच सकते हैं।
आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में अघोषित नकदी जमा कराने की पड़ताल के अपने अभियान ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा चरण अगले महीने शुरू कर सकता है।
इनकम टैक्स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।
सुरक्षित होने के साथ-साथ PPF 8.1% वार्षिक ब्याज देता है जो साल दर साल जुड़ता जाता है। धारा 80सी के तहत यह इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी देता है।
एजुकेशन लोन न केवल पढ़ाई के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी मिलता है।
हम आपको कुछ ऐसे खर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो इनकम टैक्स सेविंग में मददगार हैं। ऐसे खर्च आप जाने-अनजाने करते भी हैं।
आम आदमी जल्द 5-6 मिनट में परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN ) प्राप्त कर सकते है। साथ ही नहीं, जल्द आप अपने स्मार्टफोन से इनकम टैक्स भी पे कर सकेंगे।
अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने सभी को 28 फरवरी तक PAN अपडेट कराने को कहा है
Valentine Day के मौके पर अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को 20 हजार रुपए या उससे अधिक का कैश दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है।
हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। आप सिर्फ सेविंग या इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि खर्च के जरिए भी इनकम टैक्स में बचत कर सकते हैं।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।
नोटबंदी के बाद यदि आपने किसी व्यक्ति या रिश्तेदार से 20,000 रुपए या इससे अधिक का कैश गिफ्ट या चंदा लिया है तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे ईमानदार टैक्सपेयर्स के साथ पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आएं।
आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
आयकर विभाग जांच वाले मामलों में रिफंड विशेष हालात में ही रोकेगा। इन गंभीर मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर भागने की आशंका शामिल है।
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