मंत्री ने कहा कि इसलिए मेरी गुजारिश है कि कर वसूलने की प्रक्रिया में महत्वाकांक्षी न बनें। अगर इसमें थोड़ी कमी आती है तो भी इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त है। आप अपना आयकर रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
टास्कफोर्स ने इस रिपोर्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है।
सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनंद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के दौरान उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर हम आयकर और जीएसटी रिटर्न की समय-सीमा आगे बढ़ाने की मांग करते हैं।
कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने कंपनी और उसकी अनुषंगी के बही खातों की जांच के लिए वैश्विक लेखा कंपनी ईवाई की नियुक्ति की है। इसके अलावा ईवाई उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा जिसकी वजह से कॉफी डे एंटरप्राइजेज के दिवंगत संस्थापक वी जी सिद्धार्थ ने 27 जुलाई, 2019 का पत्र लिखा।
मुंबई की एक रीयल एस्टेट कंपनी के 40 परिसरों पर शुक्रवार को छापा मारने की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने दावा किया है कि उसने 700 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है।
ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
राहत की बात ये है कि इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जूलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
आयरक विभाग का आरोप है कि 254 करोड़ रुपए का निवेश समूह की एक अन्य कंपनी एचईपीसीएल द्वारा सौर पैनलों के आयात का अधिक बिल दिखाकर किया गया।
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर-1 देश में रहने वाले वे लोग भर सकते हैं जिनकी वेतन, एक मकान, संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) से कुल आय 50 लाख रुपए तथा कृषि आय 5,000 रुपए है।
टैक्स बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इस बार ITR भरते समय सावधान हो जाइए वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं।
जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है उनपर 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आयकर अधिकारी आपकी अघोषित आय की जांच के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की जासूसी करते हैं, तो यह गलत धारणा है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
देश में अमीरों पर आयकर बढ़ाने के बजट में किये गए नये प्रावधानों को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम दरें अब भी अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य देशों के मुकाबले कम है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) योग्य आयकर विभाग अधिकारियों का एक राष्ट्रीय समूह तैयार करेगा।
यह सीमा पोलैंड की औसत आय से अधिक है। पोलैंड की कर पूर्व औसत आय 60,000 जुओटि (पोलैंड की स्थानीय मुद्रा) है। इस विधेयक को संसद के उच्च सदन और राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2019-20 में 40 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) और इनकम टैक्स स्लैब को कायम रखने की घोषणा की है।
सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत लोगों ने राय जताई है कि व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं 58 प्रतिशत का कहना था कि सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले ‘सुपर रिच’ लोगों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से कर लगाने पर विचार कर सकती है।
लेटेस्ट न्यूज़