नए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
आयकर विभाग के मुताबिक वो कुल 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड करेगी
PAN-Aadhaar Link Deadline विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है।
चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 18.50 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों के आधार पर लगाया गया है, जो बजट में अनुमानित 19.62 लाख करोड़ रुपए से कम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का मकसद देश को एक ‘सरल, छूट रहित और कम कर दरों’ वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है।
31 मार्च 2020 तक आधार नंबर से बिना जुड़े PAN निष्क्रिय हो जाएंगे
आयकर विभाग ने दिल्ली की कई बड़ी कंपनियों द्वारा 470 करोड़ रुपये की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की चूक का मामला पकड़ा है।
आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
सालाना 13 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नए कर ढांचे में 1.43 लाख रुपए का कर देना होगा, जबकि मौजूदा पुरानी व्यवस्था में उसकी 1.48 लाख रुपए की कर देनदारी बनेगी।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले कुछ महीने में बड़े विनिवेश होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020- 21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल होने की भी उम्मीद है।
नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
सालाना 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए 15 प्रतिशत
देश विदेश में सुस्त पड़ते आर्थिक परिदृश्य के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शनिवार (1 फरवरी 2020) को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला 'फील गुड' बजट पेश कर सकती हैं।
हिंदी के यूजर्स की दिलचस्पी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती, आयकर दरों में कटौती तथा रोजगार के अवसरों के सृजन में रही।
अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में दो लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। इसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प सीमित हो गये हैं।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
आप भी जानिए बजट से जुड़ी खास शब्दावली, जिसके बाद आपको बजट समझने में आसानी होगी।
सर्वे के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में कटौती के जरिये फिर से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि 2.5 लाख रुपए की न्यूनतम आयकर सीमा को बढ़ाया जाएगा।
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