सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले कुछ महीने में बड़े विनिवेश होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020- 21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल होने की भी उम्मीद है।
नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
सालाना 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए 15 प्रतिशत
देश विदेश में सुस्त पड़ते आर्थिक परिदृश्य के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शनिवार (1 फरवरी 2020) को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला 'फील गुड' बजट पेश कर सकती हैं।
हिंदी के यूजर्स की दिलचस्पी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती, आयकर दरों में कटौती तथा रोजगार के अवसरों के सृजन में रही।
अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में दो लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। इसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प सीमित हो गये हैं।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
आप भी जानिए बजट से जुड़ी खास शब्दावली, जिसके बाद आपको बजट समझने में आसानी होगी।
सर्वे के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में कटौती के जरिये फिर से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि 2.5 लाख रुपए की न्यूनतम आयकर सीमा को बढ़ाया जाएगा।
आयकर दाताओं को इस बार आम बजट 2020-2021 में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती हो सकती है।
आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह और एक प्रमुख वाहन डीलर से जुड़े विभिन्न जगहों की तलाशी शुरू की।
आयकर स्लैब में बदलाव को लेकर बढ़ती सुगबुगाहट के बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने रविवार को बिना उपकर या अधिभार के चार दर वाले व्यक्तिगत आयकर ढांचे की वकालत की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान कराने के अवसर की समयसीमा यानी लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है।
आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को आयकर स्लैब में बदलाव करना चाहिए। पिछले कई सालों से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एनसीएलएटी ने आयकर विभाग की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि इससे कंपनी की कर देनदारी घटेगी, उसकी इस योजना की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।
ई-आकलन प्रणाली के तहत भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस पर जवाब देने की समय सीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।
ग्रैच्युटी के लिए कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के प्रत्येक साल के लिए 15 दिन के वेतन के बजाये 30 दिन के वेतन के आधार पर गणना करने की मांग की।
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