इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 27 लाख नए आयकरदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम भारत का रहा है।
1 जनवरी 2016 से सरकार नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत कुछ बड़े ट्रांजेक्शन और जरूरी काम के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है।
आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो इंडिया टीवी पैसा की टीम बता रही है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन एप्लाई कर 15 दिनों में पैनकार्ड पा सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को फर्जी ई-मेल से सावधान रहने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो सकता है।
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स-पेयर्स के बीच ईमेल के बीच पत्र व्यवहार को मान्यता दे दी। बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।
सरकार ने टैक्स अधिकारियों को 50,000 रुपए से कम राशि वाले दावों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल 5400 करोड़ रुपए की राशि पैंडिंग है।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
नया पैन कार्ड बनवाना हो या फिर ई रिटर्न फाइल करना हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट के साथ अब सब कुछ पहले से आसान हो गया है।
सरकार आयकर रिटर्न फार्मों को और सरल बनाने की संभावना तलाश रही है। जिससे करदाता चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लिए बिना उन फार्मों को भर सकें।
काले धन के बारे में HSBC की चुराई गई सूची में शामिल भारतीयों के खिलाफ शिकंजा और कसने वाला है।ईडी ने इन मामले में स्वतंत्र जांच शुरू की है।
इंवेस्टमेंट प्लानिंग के दौरान हम अक्सर टैक्स का कैल्कुलेशन नहीं करते। जिसके कारण भले ही कागजों पर हमें अपने इंवेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दिख रहा हो।
आने वाले दिनो में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप बना रहा है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए किया जा सकेगा।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आपके काम अटक जाएंगे। इसकी व्यवस्था आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्यम से कर रखी है।
रिटर्न के मामले में सुकन्या योजना फिलहाल सबसे आकषर्क है। सरकार ने ब्याज दर में वृद्धि करके इसकी चमक को और बढ़ा दिया है।
टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80सी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यहां ऐसे अन्य कई और विकल्प भी मौजूद हैं, जो आपको टैक्स बचाने में मददगार हो सकते हैं।
Home loan के जरिए अपना घर खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान से पढ़ें। नहीं होगी लोन में कोई दिक्कत।
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