11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
क्रेडिट कार्ड बिल पर नगद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी। बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक प्रतिनिधि तथा प्रीपेड उत्पाद जारी करने वालों पर भी यह सीमा मान्य नहीं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को उनके आधार को PAN के साथ लिंक करने हेतु मैन्यूअली आवेदन करने के लिए एक पेज का फॉर्म अधिसूचित किया है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
एक जुलाई से पहले अपने पैन (PAN) नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई।
केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में साझा करने को लक्षित नेटवर्क नेटग्रिड की पहुंच अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड तक भी होने जा रही है।
आयकर विभाग ने ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी के खिलाफ 10,247 करोड़ रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है।
वित्त मंत्रालय ने एसेसमेंट ईयर 2017-18 में कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समय-सीमा 31 मई से बढ़ा कर 15 जून कर दी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को भ्रामक बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी आयकर कानून में किया गया नया प्रावधान पक्षपातपूर्ण है।
आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वित्त वर्ष में कुल टैक्स रकम का किस्तों में भुगतान करने के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
आयकर कानून के तहत टैक्स रिटर्न के असेसमेंट में पैन नंबर की जानकारी मैच नहीं होती, या फिर टैक्स पेयर गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि प्राप्त होगी, उसे उतनी ही राशि के बराबर जुर्माना देना होगा।
टैक्स विभाग ने बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन-देन का ब्योरा जमा करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
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