अगर आपने अपने परिवार में बच्चों के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रिमियम भर रहें तो आप आसानी से सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
आप सैलरीड हैं, बिज़नेसमैन हैं, या आपको किसी भी अन्य सोर्स से इनकम हो रही है तो आपको अपने इनकम के मुताबिक टैक्स चुकाना पड़ता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 मार्च को पन्नू और कश्यप के घर व ऑफिस पर छापे मारे थे। यह कार्रवाई फैंटम फिल्म द्वारा टैक्स चोरी के आरोप में एक साथ मुंबई व पुणे के 30 स्थानों पर की गई थी।
नये कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान यूनियन एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन देने को तैयार है।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के अंतर्गत विवरण देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 8,460 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माने के रूप में 1290 करोड़ रुपये सराकर को प्राप्त हुए हैं।
अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख तक निवेश कर टैक्स छूट ले सकते हैं।
सभी को यह उम्मीद थी कि सरकार 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में एनआरआई और विदेशी नागरिकों के रेजिडेंसी स्टेट्स पर स्पष्टता देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट-2021 भाषण में आयकर स्लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है।
2014 से लेकर अब तक टैक्स रिटर्न दायर करने वालों की संख्या दोगुना हो गई है। वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण में जानकारी दी की 2020 में टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो कि 2014 में 3.31 करोड़ थी
इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज से कमाई पर आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।
व्यक्तिगत आयकर मद में 1.71 करोड़ करदाताओं को 62,231 करोड़ रुपये और कंपनी कर के मामले में 2.12 लाख करदाताओं को विभाग ने 1.19 लाख करोड़ रुपये लौटाये गए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 119 के तहत 11 जनवरी को एक आदेश पारित कर धारा 44एबी के तहत ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है।
कर विभाग के विभिन्न जांच निदेशालयों में एक नई इकाई के रूप में एफएआईयू का गठन किया गया है। इसका मकसद विदेशों में भारतीयों द्वारा रखी गई अघोषित संपत्ति और काले धन से जुड़े मामलों पर ध्यान देना है।
कर विभाग के देश में विभिन्न भागों में सभी 14 जांच निदेशालयों में विदेशी परिसंपत्ति जांच इकाई (एफएआईयू) का गठन किया गया। इन निदेशालयों का प्राथमिक कार्य छापे मारना और तलाशी लेना है। साथ ही विभिन्न तरीकों से की जाने वाली कर चोरी को रोकने के लिये तौर-तरीके विकसित करना है।
पांच जनवरी तक 2.7 करोड़ से अधिक आईटीआर-1 भरे गये जो पांच सितंबर, 2019 तक भरे गये 3.1 करोड़ के मुकाबले कम है। वहीं आईटीआर-4 के संदर्भ में पांच जनवरी तक 1.16 करोड़ रिटर्न भरे गये जो पांच सितंबर, 2019 तक 1.28 करोड़ थे।
योजना के तहत मिल रहे आवेदनों और दिसंबर में आवेदनों में तेजी को देखते हुए सरकार ने इसकी समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी थी। योजना का लाभ उठाने वाली कंपनियां जेसे ही बकाया कर का भुगतान करती है, उनके खिलाफ लंबित मामले को वापस ले लिया जाता है
आयकर विभाग ने साफ किया कि आयकरदाताओं को रिटर्न दी गई तारीख तक भरना है हालांकि आधार ओटीपी या दूसरे माध्यम के जरिए ई-वेरिफिकेशन रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों तक किया जा सकता है।
आयकर रिटर्न में से 2.38 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है, 92.26 लाख ने आईटीआर-4, वहीं, 51.05 लाख से अधिक ने आईटीआर-3 और 31.09 लाख से अधिक करदाताओं ने आईटीआर-2 जमा कराया है।
व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रही है।
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